सुल्तानपुर। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को मिलेगी।
जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को शादी का झांसा देकर गांव के ही आरोपी अखिलेश यादव ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ 12 जुलाई 2018 को केस दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अखिलेश यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।