सुल्तानपुर। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी संदीप शुक्ला को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट स्वीकार की। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने पुलिस की जांच में कोई कमी नहीं पाई। अदालत ने वादी की प्रोटेस्ट अर्जी निराधार मानकर खारिज कर दी।
यह मामला सात मई 2023 को कोतवाली नगर के तत्कालीन उपनिरीक्षक मुकेश पटेल ने दर्ज कराया था। उन्होंने संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संदीप कुमार शुक्ल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच में कोई अपराध नहीं पाया और मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की।