सुल्तानपुर। इंदिरा आवास योजना में फर्जी सूची के आधार पर गलत लोगों के चयन के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने धनपतगंज ब्लॉक के पीरोसरैया गांव की प्रधान सुदामा देवी को को बर्खास्त कर दिया। प्रधान के साथ अनियमितता में शामिल ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई का आदेश डीडीओ को दिया है। साथ ही ग्राम पंचायत के खातों का संचालन एडीओ पंचायत को सौंप दिया है।
डीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पीरोसरैया ग्राम पंचायत में आवास वितरण की पत्रावली की जांच समाज कल्याण अधिकारी से कराई गई थी। जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई थी। इसके बाद ग्राम प्रधान एवं वीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया था। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने एवं हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीएम ने नौ सितंबर को ग्राम प्रधान सुदामा देवी को बर्खास्त कर दिया।
अनियमितता में बराबर के दोषी पाए गए वीडीओ विजय कुमार सिंह के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई के लिए डीडीओ को निर्देश दिया है। ग्राम प्रधान को बर्खास्त करने के बाद गांव के विकास के लिए पंचायत के खाते का संचालन एडीओ पंचायत धनपतगंज को सौंप दिया है।