सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को किशोरी से छेड़खानी समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सत्यप्रकाश गिरि को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
लंभुआ कोतवाली के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी ने 21 सितंबर 2021 को स्थानीय कोतवाली के एक धार्मिक स्थल पर रहने वाले संत सत्यप्रकाश गिरि के खिलाफ घर आकर छेड़छाड़ व मारपीट करने सहित अन्य आरोपों में स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ने अपने तर्क पेश किए। वहीं, बचाव पक्ष ने कुछ लोगों के उकसाने पर फर्जी तरीके से केस दर्ज कराने का तर्क पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को छेड़खानी समेत अन्य आरोपों में दोषमुक्त कर दिया है। (संवाद)