सुल्तानपुर। बिजली-पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ दर्ज केस में गवाही देने न आने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सेवानिवृत्त दरोगा स्वयंबर सिंह की पेंशन रोकने का आदेश दिया है। सोमवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने यह आदेश विशेष लोक अभियोजक की अर्जी पर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सपाइयों ने दो सितंबर, 2008 को कोतवाली नगर के ख्वाजा कांप्लेक्स के सामने सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने मामले में सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, रवींद्र तिवारी समेत कई सपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले के विवेचक रहे दरोगा स्वयंबर सिंह सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्हें कोर्ट ने गवाही के लिए तलब किया था, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं। उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। सोमवार को विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में अर्जी देकर दरोगा स्वयंबर सिंह की पेंशन रोकने की मांग की थी।