सुल्तानपुर। लालचंद्र सिंह हत्याकांड में एडीजे तृतीय राकेश पांडेय की अदालत में बृहस्पतिवार को रिटायर्ड सीओ श्रीराम सिंह की जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग जिरह दर्ज की गई। हत्यारोपी गयादत्त की तरफ से जिरह करने में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने अवसर समाप्त कर दिया।
अदालत ने गयादत्त की हाजिरी माफी निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर 27 जून की तारीख नियत की है। अमिलिया खुर्द-राम नगर कोट निवासी पृथ्वीराज सिंह ने दो जनवरी 2000 की घटना बताते हुए लाल चंद्र सिंह की हत्या व अन्य पर हमले समेत कई आरोपों में केस दर्ज कराया था। आरोपी महेंद्र प्रताप सिंह व इंद्रजीत सिंह समेत अन्य के खिलाफ ट्रायल चल रहा है।
हेड मोहर्रिर संजय सोनकर के जरिए माल मुकदमा भेजने के संबंध में कोर्ट से मांगी गई रिपोर्ट पर चार्ज नहीं मिलने की बात कही गई है, जिस पर शासकीय अधिवक्ता ने अर्जी देकर माल-मुकदमा तलब करने की मांग की है।