सुल्तानपुर। अनलॉक-4 में अब कंटेनमेंट जोन तक ही लॉकडाउन सीमित रहेगा। अन्य बाजार व मोहल्ले नहीं बंद होंगे। शासन का आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन जारी होने से लोगों को राहत मिली है। हालांकि शासन की ओर से जारी साप्ताहिक लॉकडाउन शनिवार व रविवार कुछ प्रतिबंधों के साथ लागू रहेगा।
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। डीएम के मुताबिक 30 सितंबर तक अनलॉक-4 प्रभावी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल कॉलेज, कोचिंग संस्थान सामान्य शैक्षणिक कार्य के लिए बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर के बाद 50 फीसदी शिक्षकों व स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा व परामर्श के लिए विद्यालय में बुलाया जा सकेगा। कक्षा नौ से 12 तक के 50 फीसदी छात्र कुछ शर्तों के साथ स्कूल जा सकेंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास, प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई में भी यह व्यवस्था 21 सितंबर से ही लागू होगी।
धार्मिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, राजनीतिक आयोजन भी शर्तों के साथ अनुमन्य होंगे। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय व राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। डीएम की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद लॉकडाउन की आशंका से लेकर परेशान चल रहे लोगों को राहत पहुंची है।
हालांकि जारी गाइडलाइन में डीएम ने कहा है कि कंटेनमेंट जाने में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन सख्ती से लागू होगा। कंटेनमेंट जोन की परिधि का निर्धारण संबंधित अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। गाइडलाइन जारी करते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अनलॉक-4 का अनुपालन निर्देशों के मुताबिक 30 सितंबर तक करने का आदेश दिया है।