गौरीगंज (अमेठी)। शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत बच्चों के आवेदन अग्रसारण के पहले 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण पत्र नहीं देना 293 माध्यमिक व डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों को महंगा पड़ा। सूचना प्राप्त नहीं होने पर समाज कल्याण विभाग ने सभी को नोटिस देकर तीन दिन में बच्चों की उपस्थिति का प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है।
शासन से पिछले दिनों शैक्षिक सत्र 2019-20 में छात्रवृत्ति योजना के लिए बच्चों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करते हुए नई नियमावली जारी की गई थी। नियमावली मिलने के बाद समाज कल्याण विभाग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से 199 इंटर कॉलेजों व 94 उच्च शिक्षा के कॉलेजों को पत्र जारी कर अप्रैल से अक्तूबर माह तक की 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने वाले विद्यार्थियों की सूची निर्धारित प्रारूप पर देने को कहा था।
निर्देश के बावजूद कॉलेजों की ओर से उपस्थिति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से छात्रवृत्ति आवेदन अग्रसारण में हो रही परेशानी को देखते हुए प्रधान सहायक गोकुल प्रसाद जायसवाल ने रिपोर्ट समाज कल्याण अधिकारी को दी।
रिपोर्ट मिलने के बाद समाज कल्याण अधिकारी आरके शर्मा ने सभी माध्यमिक व डिग्री कॉलेजों प्राचार्यों को नोटिस दिया है। नोटिस में तीन दिन के भीतर बच्चों की 31 अक्तूबर तक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने वालों की सूची कार्यालय में देने को कहा है।