नगर निकाय के चल रहे चुनाव के प्रचार का शोरगुल शुक्रवार की शाम पांच बजे थम जाएगा। दूसरे चरण में शामिल जिले की एक नगर पालिका परिषद व तीन नगर पंचायतों में शुक्रवार की शाम पांच बजे से चुनावी सभाएं व प्रचार नहीं हो सकेगा। इसके बाद कोई प्रत्याशी या समर्थक प्रचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई होगी। प्रशासन चुनाव प्रचार के आखिरी क्षण को लेकर सतर्क हो गया है। उड़नदस्ता टीमों को सक्रिय कर दिया गया है।
दूसरे चरण में शामिल शहर की नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत कादीपुर, दोस्तपुर व कोइरीपुर में चुनाव चिह्न वितरण के बाद 11 नवंबर से प्रत्याशियों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया था। आयोग की गाइड लाइन के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पूर्व शुक्रवार की शाम पांच बजे तीनों नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषद में प्रचार का शोर बंद हो जाएगा। इसके बाद तीनों नगर पंचायतों एवं नगर पलिका परिषद में चुनावी सभाएं एवं नुक्कड़ सभाएं नहीं हो सकेंगी।
आयोग ने इसके बाद प्रचार करते किसी प्रत्याशी व समर्थक के पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। 12 दिनों से चल रहे प्रचार की आखिरी समय सीमा को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन ने चुनाव में लगे अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। प्रशासन ने समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी प्रत्याशी को प्रचार करते पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है।