सुल्तानपुर। मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी लोग संजीदा नहीं दिखाई पड़े। लोगों ने यातायात नियमों का जमकर उल्लंघन किया।
शहर समेत ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन से फर्राटा भरते दिखाई पड़े। नए ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह बने रहे।
सडक़ दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि से चिंतित केंद्र सरकार ने पिछले दिनों मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया था। संशोधन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
लोगों को ट्रैफिक नियम तोडने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग किए वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, ट्रिपलिंग करने, शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग करने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने समेत सभी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों पहले की तुलना में ज्यादा जुर्माना देना होगा।
नाबालिग को वाहन देने पर जुर्माना होने के साथ ही वाहन स्वामी को तीन साल की सजा भी होगी। एमवी एक्ट (मोटर वाहन अधिनियम) में हुआ संशोधन पिछले रविवार से लागू हो गया।
रविवार को लोगों ने पहले की तरह ही यातायात नियमों का पालन नहीं किया था। सोमवार को भी यही हाल रहा। दूसरे दिन लोगों ने संशोधित ट्रैफिक नियमों का जमकर उल्लंघन किया।
शहर समेत ग्रामीण इलाकों में लोग बिना हेलमेट के वाहन चलाते दिखाई पड़े। इसमें आम लोगों के साथ पुलिस कर्मी भी शामिल रहे। वाहन चलाते समय लोगों ने बेरोकटोक मोबाइल पर बात की।
इयरफोन लगाकर वाहन चला रहे लोगों को पुलिस ने नहीं रोका। ग्रामीण इलाकों को कौन कहे शहर के बस स्टेशन, दीवानी न्यायालय चौराहा, कलेक्ट्रेट, कोतवाली नगर, चौक घंटाघर, डाकखाना चौराहा, बाधमंडी चौराहा, दरियापुर तिराहा समेत अन्य स्थानों पर लोगों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया।
बाइक पर ट्रिपलिंग करना व चार पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग जारी रही। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार पुलिस व परिवहन महकमा लापरवाह बना हुआ है।
एआरटीओ प्रवर्तन अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के बारे में लोगों को जानकारी देकर जागरुक किया जा रहा है। आम लोगों को जागरूक करने के बाद ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।