सुल्तानपुर। विकास कार्य में अनियमितता के मामले में आरोपी प्रधान अमर बहादुर यादव व वीडीओ लालचंद कोटार्य की अग्रिम जमानत पर सोमवार को प्रभारी जिला जज राकेश पांडेय ने सुनवाई की। इसमें विवेचना में लापरवाही बरतने की बात सामने आई। इसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी व डीएम-एसपी को आदेश दिया। साथ ही कार्यवाही से जल्द अवगत कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने आरोपी प्रधान व सचिव की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है।
गोसाईगंज थाने के चांदपुर सैदोपट्टी के ग्राम प्रधान अमर बहादुर यादव व ग्राम विकास अधिकारी लालचंद कोटार्य के खिलाफ गांव के ही दूधनाथ यादव ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में अनियमितता बरतने व पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन की हेराफेरी समेत अन्य आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर कूरेभार विकास खंड के प्रभारी एडीओ पंचायत प्रकाश कुमार मिश्र ने गोसाईगंज थाने में गत 12 नवंबर को ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आरोपी प्रधान अमर बहादुर यादव व ग्राम विकास अधिकारी लालचंद कोटार्य की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई।
सोमवार को सुनवाई के दौरान विवेचक की केस डायरी में करीब एक माह पहले की विवेचना रिपोर्ट पेश करने का मामला सामने आया। कोर्ट ने सही तथ्य सामने नहीं लाने व आरोपियों को बचाने का कृत्य मानते हुए प्रकरण का संज्ञान लिया। कड़ी टिप्पणी करते हुए विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी व जिले के डीएम-एसपी को आदेश दिया है।