सुल्तानपुर। छात्रा (14) से छेड़खानी सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दो दिन पूर्व दोषी ठहराए गए अभियुक्त मो. फैसल को जेल से तलब कर बृहस्पतिवार को उसकी सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को चार साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शहर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में नौ मई 2022 की घटना बताते हुए आरोपी मो.फैसल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर के कठरा अलीगंज निवासी आरोपी मो.फैसल कोतवाली नगर के अमहट चौराहा के पास एक रेस्टोरेंट पर काम करता था। आरोपी फैसल पुत्री को छेड़ता था और धमकाता रहा। छेड़खानी व पाॅक्सो एक्ट के मुकदमे में पुलिस ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। अदालत ने छेड़खानी व पाॅक्सो एक्ट के अपराध में मो. फैसल को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया था। पीड़िता के पिता ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई है।