सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के आरोप से जुड़े मामले में दोषी सर्वेश यादव के खिलाफ शनिवार को स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में दोषी को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। स्पेशल कोर्ट ने राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए कहा है।
अमेठी जिले के बाजारशुकुल थाने के एक गांव की किशोरी की मां ने तीन मार्च 2023 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में आरोपी सर्वेश यादव के खिलाफ अपहरण, छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने आरोपी को मामले में दोषी ठहराते हुए एक दिन पहले उसे जेल भेजने का आदेश दिया था।