सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप से जुड़े मामले में शुक्रवार को आरोपी इश्तिखार अहमद को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 11,500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
कोतवाली देहात थाने के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी के पिता ने चार अप्रैल 2017 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने स्थानीय कोतवाली के एक गांव के रहने वाले आरोपी इश्तिखार अहमद के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपपत्र पेश किया गया। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने आरोपी इश्तिखार को बंधक बनाने व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। संवाद