सुल्तानपुर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी (16) से छेड़खानी के मामले में आरोपी उमाशंकर को अदालत ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अमेठी जिले के जामो थाने के एक गांव निवासी पीड़िता किशोरी के पिता ने वर्ष 2024 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के आरोपी उमाशंकर के खिलाफ जामो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री के साथ आरोपी उमाशंकर ने छेड़छाड़ किया। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चला। शुक्रवार को आरोपी को दोषसिद्ध किया गया था। शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के अपराध में सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। (संवाद)