सुल्तानपुर। करीब छह वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने बृहस्पतिवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसी मामले में कोर्ट ने चार सह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
दोस्तपुर थाने के गांगूपुर गांव निवासी त्रिवेणी सोनी की रंजिश को लेकर 11 जुलाई 2018 को आरोपियों ने लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। बीच-बचाव करने पर परिवार के विकास व दुर्गावती को भी चोटें आई थी। मृतक की पत्नी अनीता सोनी ने आरोपियों पवन सोनी, गंगाराम सोनी, अजय कुमार, वीरेंद्र सोनी उर्फ पप्पू व राजकुमार उर्फ राज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
करीब छह वर्ष तक चली सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी पवन सोनी को हत्या करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सह आरोपियों गंगाराम सोनी, अजय कुमार, वीरेंद्र सोनी उर्फ पप्पू व राजकुमार उर्फ राज को आरोप साबित नहीं होने पर साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।