सुल्तानपुर। जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में हुई हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने आरोपी मां व दो बेटाें को दोषी मानते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 90 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
गोसांईगंज थाने के ग्राम नोखेपुर मौजा बहाउद्दीनपुर निवासी अरुण तिवारी का भाई विनय तिवारी से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। 16 जुलाई 2019 को सगरवा तालाब के पास आरोपियों ने बांका, भाला, कुल्हाड़ी, डंडा व तमंचे से मारकर अरुण तिवारी की हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी सुशीला तिवारी ने विनय तिवारी की पत्नी शशिकला तिवारी और उनके बेटों अजय तिवारी, किशन तिवारी व अमन तिवारी समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
सुनवाई के दौरान आरोपी अजय तिवारी की मौत हो गई थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी शशिकला तिवारी और उसके बेटों किशन तिवारी व अमन तिवारी को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।