सुल्तानपुर। करीब 14 वर्ष पूर्व घर में घुसकर युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में शनिवार को एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने आरोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 80,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम मृतक युवती के परिजनों को मिलेगी। तीसरे आरोपी की मौत हो गई है।
अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के ग्राम नंदा का पुरवा मौजा बरना टीकर निवासी पार्वती सिंह का गांव के हरि प्रसाद चौहान से खेत में बोआई कराने पर विवाद चल रहा था। 24 अक्तूबर 2010 की रात में आरोपी हरि प्रसाद चौहान, उसके पुत्र अखिलेश चौहान और आरोपी चंदे उर्फ हरिशचंद्र चौहान ने पार्वती सिंह के घर में घुसकर उनकी पुत्री सुषमा सिंह (22) की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पार्वती सिंह ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बीते बुधवार को कोर्ट ने आरोपी हरि प्रसाद चौहान व उसके पुत्र अखिलेश चौहान को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए शनिवार की तिथि तय की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी हरि प्रसाद चौहान व अखिलेश चौहान को सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी चंदे उर्फ हरिशचंद्र चौहान की सुनवाई के दौरान मौत हो गई है।