सुल्तानपुर। दोस्तपुर कस्बे में सात साल पहले हुई हत्या के मामले में अपर सेशन जज राजेश मणि त्रिपाठी ने बुधवार को दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के मुताबिक अंबेडकरनगर जिले के भीटी निवासी ओमप्रकाश के नाती अमित और अंकित अग्रहरि वहीं के महरुआ थाना क्षेत्र के नरहरपुर में कैटरिंग का काम करते थे। 14 मई 2016 को वे बाइक से कादीपुर की तरफ जा रहे थे। शाम को दोस्तपुर कस्बे से आगे बढ़ने पर बाइक सवार दो बदमाशों ने रोककर अमित और अंकित अग्रहरि को गोली मार दी थी। इलाज के लिए ले जाते समय अमित की रास्ते में मौत हो गई, जबकि अंकित का लंबे समय तक इलाज चला।
अज्ञात में दर्ज हत्या व जानलेवा हमले के मुकदमे में पुलिस ने इरशाद अहमद उर्फ बबलू और लवकुश सिंह निवासीगण परवरभाटी, थाना भीटी, अंबेडकरनगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इरशाद अहमद उर्फ बबलू और लवकुश सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।