सुल्तानपुर। कूरेभार क्षेत्र में डेढ़ साल पहले करीब 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रवि कुमार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है।
सरकारी वकील रमेश सिंह ने बताया कि पांच सितंबर 2021 को कूरेभार क्षेत्र के एक गांव की बालिका को रात में आरोपी रवि कुमार ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता की मां ने नामजद केस दर्ज कराया।