सुल्तानपुर। असलहों के लाइसेंसधारक अब दो से अधिक शस्त्र नहीं रख पाएंगे। दो से अधिक शस्त्र होने पर उन्हें थाने या फिर शस्त्र की दुकान पर जमा करना होगा। 90 दिन बाद ये लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे। अधिनियम में संशोधन के बाद लाइसेंसधारकों को सूचित करने के लिए थानों को पत्र भेजा गया है। जिला मजिस्ट्रेट सी. इंदुमती के निर्देश पर प्रभारी आयुध अधिकारी ने सूचना जारी की है।
केंद्र सरकार ने दो से अधिक शस्त्र रखने के मामले में आर्म्स एक्ट में संशोधन कर दिया है। केंद्र के निर्देश पर शासन ने 29 जनवरी 2020 के संशोधन के क्रम में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कोई भी शस्त्र लाइसेंसधारक अब दो से अधिक असलहा नहीं रख सकेगा। शासनादेश के मुताबिक दो से अधिक शस्त्र लाइसेंसधारकों को संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपना असलहा संबंधित थाने या फिर शस्त्र की लाइसेंसी दुकान पर जमा करना होगा।
शस्त्र जमा करने के बाद लाइसेंसधारकों को इसकी सूचना आयुध प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में देनी होगी। प्रभारी अधिकारी के मुताबिक एक वर्ष की समाप्ति के 90 दिन बाद दो से अधिक शस्त्र लाइसेंसधारकों के लाइसेेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। नये संशोधन के मुताबिक वरासत के आधार पर भी शस्त्र लाइसेंस अब दो से अधिक नहीं मिल सकेंगे। संशोधन को देखते हुए डीएम के आदेश पर प्रभारी अधिकारी ने इस पर अमल का निर्देश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अब वरासत में भी दो से अधिक शस्त्रों का लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। शासनादेश जारी होने के बाद इस संबंध में डीएम सी. इंदुमती के निर्देश पर प्रभारी अधिकारी आयुध हर्षदेव पांडेय ने थानों को सूचना भेजी है। कहा कि अब कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेगा।