सुल्तानपुर। हत्या के केस में गवाही देने में लापरवाही बरत रहे तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर अपर जिला जज तृतीय राकेश पांडेय की अदालत ने एसपी को आदेश का अनुपालन कराने के लिए पत्र भेजा है। मामले में सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख नियत की गई है।
गोसाईगंज के भोएं कठार निवासी नुरूल हसन ने सात जून 2019 को कोतवाली देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक, उनके जीजा अनीस अहमद शहर से दूध बेचकर घर लौट रहे थे। लाठी व राॅड से हमला कर हत्या कर दी गई। केस का ट्रायल एडीजे तृतीय की अदालत में चल रहा है। गवाही के लिए गैर हाजिर चल रहे तत्कालीन थाना प्रभारी मनबोध तिवारी के खिलाफ कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। (संवाद)
-
उप निरीक्षक के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में दी अर्जी
सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चांदा थाने के पीपी कमैचा निवासी अमित कुमार मौर्य ने उप निरीक्षक राजेश राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अर्जी दी। प्रभारी सीजेएम मुक्ता त्यागी ने मामले में 11 जून को आख्या तलब की है। वादी अमित के मुताबिक उनके खाते की भूमि पर बीते 21 फरवरी को विपक्षी कब्जा कर रहे थे। जिसके संबंध में उन्होंने शिकायत की तो कई दिन टालमटोल करने के बाद एसआई राजेश राव मौके पर पहुुंचे और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एनकाउंटर करने की धमकी देने लगे। (संवाद)
आरोपियों की जमानत खारिज
सुल्तानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने मोतिगरपुर थाने के खेमपुर निवासी आरोपी राज वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी हिमांशु अग्रहरि ने गत वर्ष आठ अक्तूबर की शाम को दोस्तपुर के गोसैसिंहपुर बाजार में अंडा की दुकान बंद कर घर जा रहे अपने पिता संतराम अग्रहरि उर्फ लल्लू की हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में भाजपा नेता अर्जुन पटेल का नाम साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। वहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत में दुुष्कर्म के मामले में कोतवाली नगर के पूरे लुटई अमहट निवासी शिवम कुमार की जमानत खारिज कर दी है। (संवाद)