सुल्तानपुर। औद्योगिक विद्युत कनेक्शन कटाने के बाद भी बिजली विभाग ने उपभोक्ता को दो लाख रुपये की वसूली नोटिस जारी कर दिया। उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद भी अधिशासी अभियंता द्वितीय ने वसूली नोटिस को रद्द नहीं किया। जिस पर उपभोक्ता फोरम ने एक्सईएन की गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई के लिए एसपी व उच्चाधिकारियों को रिमाइंडर भेजा है। अगली सुनवाई के लिए उपभोक्ता फोरम ने 30 मई की तारीख नियत की है।
कादीपुर के अमरेमऊ नरायनपुर निवाासी परिवादी लाल बहादुर के मुताबिक उन्होंने औद्योगिक विद्युत योजना के अंतर्गत कनेक्शन लिया, जिसके बाद आटा चक्की चलाकर बिल जमा करते रहे। तीन फरवरी 2021 को जिला उपभोक्ता फोरम ने एक पक्षीय रूप से वाद स्वीकार करते हुए बिजली विभाग से जारी नोटिस को रद्द कर परिवादी से बिल वसूली न करने का आदेश जारी किया।
इसके साथ ही मानसिक, शारीरिक कष्ट के रूप में परिवादी को एक हजार रुपये भी अदा करने का आदेश दिया था। करीब चार साल बीतने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने एसपी को अधिशासी अभियंता की गिरफ्तारी के लिए पत्र भेजा।