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आवासीय पट्टा देने के नाम पर कानूनगो ने वसूले 70 हजार रुपये

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सुल्तानपुर। आवास का पट्टा देने के नाम पर 70 हजार रुपये की वसूली करने का आरोप लगाते हुए एक मजदूर ने कानूनगो पर केस दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। सीजेएम हरीश कुमार ने कोतवाल से रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि नियत की है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली के पीढ़ी केवटहिया गांव से जुड़ा है।
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गांव निवासी उमाशंकर निषाद ने एक कानूनगो पर केस दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। उसका कहना है कि वह मजदूरी करके परिवार का जीवन यापन करता है। उसके पास न कोई भूमिधरी जमीन है और न ही पक्का मकान।
आरोप है कि कानूनगो ने पीढ़ी चौराहे पर पिछले 28 जनवरी को आवासीय पट्टा देने के नाम 70 हजार रुपये ले लिया था। कानूनगो ने पट्टा की पत्रावली तैयार कर एसडीएम के पास भेज देने की बात कही थी।
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यह भी आरोप है कि बाद में कानूनगो ने एसडीएम का तबादला हो जाने की बात कहते हुए पिछले 25 सितंबर को दोबारा 20 हजार रुपये की मांग की थी। रुपये देने से मना करने पर कानूनगो आग बबूला हो गए। इसी मामले में पुलिस के केस नहीं करने पर पीड़ित मजदूर ने कोर्ट की शरण ली है।
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