कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉ. कुमार विश्वास को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने व बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री रखने के मामले में बुधवार को कोर्ट से राहत मिल गई। एसीजेएम षष्टम अनिल कुमार सेठ ने आप नेता को अदालत में हाजिर होने के लिए मौका देते हुए अगली सुनवाई के लिए तीन मार्च की तिथि नियत कर दी है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
लोकसभा चुनाव के दौरान विगत तीन मई 2014 को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने व बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री रखने के मामले में आरोपित आप नेता व चर्चित कवि डॉ. कुमार विश्वास की ओर से बुधवार को पूर्व डीजीसी क्रिमिनल एमपी त्रिपाठी एसीजेएम षष्टम अनिल कुमार सेठ की कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने आप नेता की ओर से प्रार्थनापत्र देकर कहा कि उनकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
लिहाजा आप नेता के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जाए और उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए मौका दिया जाए। समन सेल ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर जानकारी दी कि आप नेता के खिलाफ जारी वारंट को गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस में दाखिल किया गया है। आप नेता के अधिवक्ता के तर्को का सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए मौका प्रदान कर दिया। मामले में अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।