मुसाफिरखाना (अमेठी)। अमेठी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में डॉ. कुमार विश्वास के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दाखिल की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने के लिए दोबारा अर्जी दी गई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से आम आदमी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में डॉ. कुमार विश्वास को उनके खिलाफ मैदान में उतारा था। दो मई 2014 को कुमार विश्वास के समर्थन में आम आदमी पार्टी के संयोजक व मौजूदा समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने औरंगाबाद में एक चुनावी सभा की थी।
उन्होंने सभा में टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा व कांग्रेस को वोट देना देश के साथ गद्दारी होगी। मुसाफिरखाना के तत्कालीन नायब तहसीलदार प्रेमचंद्र ने चार मई 2014 को मुसाफिरखाना कोतवाली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने बीते 20 जुलाई को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था।
केजरीवाल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिनों चार सप्ताह के लिए उनके खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी थी। बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश की नकल अरविंद केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता मदन सिंह ने दाखिल की। बचाव पक्ष ने दोबारा कोर्ट में अर्जी देकर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने से छूट देने की मांग की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश पांडेय ने प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत कर दी है।