सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल और सदस्य भारत भूषण तिवारी की पीठ ने मोतिगरपुर के हंसापुर निवासी दीपक के पक्ष में फैसला दिया है। आयोग ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत के लिए परिवादी को 1,82,145 रुपये की धनराशि दो माह के भीतर अदा करे।
दीपक ने अपने वाहन का बीमा 15 फरवरी 2020 से 14 फरवरी 2021 तक कराया था। बीमा के कुछ ही दिनों बाद 28 फरवरी 2020 को वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो गया। बीमा कंपनी को सूचना देने के बावजूद क्लेम अस्वीकार कर दिया गया। जिसके बाद दीपक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
आयोग ने अपने निर्णय में बीमा कंपनी को मरम्मत की धनराशि के अलावा मानसिक व शारीरिक क्षति के लिए 1000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा तय समय में राशि न देने पर बीमा कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। संवाद