सुल्तानपुर। सरसों की फसल काटने गई 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बल्दीराय थाने के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी 27 मार्च 2012 को पड़ोस के नेपाल चौबे का पुरवा गांव स्थित खेत में सरसों की फसल काटने गई थी। वहां पर आरोपी अशोक चौबे ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था।
आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी अशोक चौबे के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अशोक चौबे को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।