सुल्तानपुर। दहेज हत्या व अन्य आरोपों से जुड़े 10 वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया। जज राकेश यादव ने मामले में आरोपी पति अजय कुमार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं, आरोपी सास-ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
कादीपुर कोतवाली के खालिसपुर-मुबारकपुर निवासी राजपति ने तीन जून 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक 17 जून 2014 को उन्होंने अपनी पुत्री रेखा का विवाह स्थानीय कोतवाली के लक्ष्मणपुर निवासी आरोपी अजय कुमार के साथ किया था। आरोप है कि पति अजय, सास रजवंती व ससुर मुन्नीलाल वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोपियों की वजह से विवाह के करीब एक साल बाद ही दो जून 2015 को उनकी पुत्री की मौत हो गई। मामले में पति समेत अन्य ससुरालीजन के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में चार्जशीट पेश हुई। इस मामले की सुनवाई एफटीसी कोर्ट में चली। संवाद