सुल्तानपुर। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट राकेश यादव की अदालत में मंगलवार को सराफा व्यवसायी के शोरूम में हुई डकैती से जुड़े गैंगस्टर केस में आरोपी विवेक सिंह की तरफ से सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए मौका अर्जी दी गई। अदालत ने अंतिम अवसर के साथ आरोपी की अर्जी स्वीकार कर ली।
वहीं, गुजरात जेल में निरूद्ध आरोपी अरबाज व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट से अगली सुनवाई की तारीख तक ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने की जानकारी दी गई। कोर्ट ने आरोपी पक्ष को हाईकोर्ट की आदेश की प्रति शपथ पत्र के साथ पेश करने के लिए कहा है। अदालत ने सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानी नगर निवासी आरोपी विपिन सिंह व सह आरोपी सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी, पुष्पेंद्र सिंह, विनय शुक्ल, अरविंद यादव, दुर्गेश प्रताप सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव, अंकित यादव, अरबाज, फुरकान के खिलाफ तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने कोतवाली नगर में गत वर्ष एक मई 2025 को गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी अरबाज व अन्य ने अभियोजन की गैंगचार्ज एवं अन्य कार्रवाईयों पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की बेंच ने सरकार पक्ष से जवाब मांगते हुए मामले के सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक मुकदमे की पूरी कार्यवाही को स्थगित कर दिया है।