सुल्तानपुर। सैनिटरी मार्ट योजना के नाम पर 25 साल पहले 48,257 रुपये सरकारी धन का गबन करने के आरोप से जुड़े मामले में जेल गए आरोपी विनोद कुमार व सीमा की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर मंगलवार को एडीजे चतुर्थ श्याम मोहन जायसवाल की अदालत में बहस हुई। अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
कोतवाली नगर के सिरवारा रोड स्थित सैनिटरी मार्ट योजना से जुड़े गबन के मामले में वादी मुकदमा ने डीएम के निर्देश के बाद 28 नवंबर 2001 को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने सैनिटरी मार्ट योजना से जुड़ी 48,257 रुपये की धनराशि हड़पने के मामले में तत्कालीन मैनेजर वीरेंद्र मिश्र, संस्था के अध्यक्ष राकेश कुमार व शहर के बढ़ैयावीर निवासी सह आरोपी विनोद कुमार, सीमा व पूनम के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।