सुल्तानपुर। जिले की एक महिला खंड प्रेरक के शारीरिक उत्पीड़न व प्रताड़ना पर हाईकोर्ट, लखनऊ ने अपर मुख्य सचिव समेत पांच अधिकारियों से प्रकरण में की गई कार्रवाई का जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
जिले के एक ब्लॉक में कार्यरत महिला खंड प्रेरक ने एक स्थानीय अधिकारी पर शारीरिक उत्पीड़न व प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। महिला का आरोप है कि उसकी शिकायत को गलत तरीके से निस्तारित कर दिया गया। आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने से आहत पीड़िता ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में याचिका दाखिल की।
सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक चौधरी व न्यायाधीश ओमप्रकाश ने शासन के अपर मुख्य सचिव समेत पांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने महिला उत्पीड़न के मामले में 90 दिन के बीच में की गई कार्रवाई का विवरण दो सप्ताह में मांगा है।