सुल्तानपुर। अनियमितता के आरोप में जिलाधिकारी की ओर से 25 मई को बल्दीराय के डीह ग्राम प्रधान को हटाए जाने के दिए गए आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता ग्राम प्रधान डीह ममता शुक्ला को अपना जवाब डीपीआरओ कार्यालय में दाखिल करने के लिए 10 जून तक का समय दिया है। प्रधान की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
ग्राम प्रधान के जवाब देने के बाद कोर्ट ने 30 जून तक या उससे पहले डीएम को इस संबंध में नया आदेश जारी करने को कहा है। डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने बताया कि अभी ग्राम प्रधान का कोई प्रत्यावेदन या जवाब नहीं मिला है।