सुल्तानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि तय की गई है।
परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर बहस के लिए मौका देने की मांग की। इसका विरोध करते हुए राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कहा कि मामले को लंबित करने के लिए बार-बार मौका लिया जा रहा है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने कहा है कि नियत तिथि पर बहस न करने पर कार्यवाही आदेश दिया जाएगा।
इस मामले में परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के आवाज के नमूने को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने के लिए भेजने की अर्जी दी थी। राहुल गांधी के वकील की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। राहुल गांधी पर 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बेंगलुरू में आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को तत्कालीन जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए अदालत में तलब किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी और 20 फरवरी 2026 को उनका बयान कोर्ट में दर्ज किया गया था।