सुल्तानपुर। घर में घुसकर चोरी करने के मामले में सीजेएम नवनीत सिंह ने त्वरित गति से आठ माह, छह दिन में सुनवाई पूरी कर बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
तमेहड़ी गांव निवासी कुसुम वर्मा के घर में पांच मई 2024 की रात में घुसे अज्ञात चोरों ने घरेलू सामान की चोरी की थी। कुसुम की तहरीर पर पुलिस ने सात मई 2024 को अज्ञात में चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में पुलिस ने कोतवाली नगर के मितईपुर गांव निवासी अवधेश वर्मा को आरोपी बना दिया था। आरोपी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद सीजेएम ने छह जुलाई 2024 को आरोप तय किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एसपीओ (ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी) शैलेश चतुर्वेदी ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बुधवार को सीजेएम ने आरोपी अवधेश वर्मा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।