शासन के आदेश पर इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में नवीन शिक्षा सत्र एक अप्रैल से शुरू किया गया है। चालू शिक्षा सत्र एक अप्रैल से 31 मार्च निर्धारित है। जबकि बीता शिक्षा सत्र एक जुलाई से 30 जून निर्धारित था। बीते सत्र में छात्र-छात्राओं से अप्रैल, मई और जून की फीस वसूल की गई है।
अब नवीन शिक्षा सत्र में भी छात्र-छात्राओं से अप्रैल से फीस वसूल की जा रही है। इसके लिए शासन ने अप्रैल से मार्च तक फीस लेने के लिए आदेश जारी किया है। ऐसे में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को अप्रैल, मई और जून की अतिरिक्त फीस देनी पड़ रही है।
कुछ अभिभावकों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर शासन तक की है। इसी को लेकर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. अवध नरेश शर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र जारी कर दोहरी फीस नहीं वसूलने का आदेश दिया है। शिक्षा निदेशक के आदेश के मुताबिक छात्र-छात्राओं से अगर दोहरी फीस ली गई हो तो उसका समायोजन किया जाए या फिर वापस किया जाए। ऐसे में छात्र-छात्राओं को तीन माह की अतिरिक्त फीस देने से राहत मिली है।
शिकायत पर होगी कार्रवाई : डीआईओएस
डीआईओएस गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि शासन का आदेश मिलते ही सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर दिया गया है। वसूल की गई अतिरिक्त फीस को वापस करने या फिर समायोजन को कहा गया है। यदि किसी विद्यालय में दोहरी फीस वसूलने की शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।