फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: छेड़खानी के दोषी को चार साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को किशोरी से दुष्कर्म व छेड़खानी समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है, जबकि घर में घुसकर मारपीट व छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

जयसिंहपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के पिता ने 29 नवंबर 2020 की घटना बताते हुए गांव के ही अंकित यादव उर्फ विजय यादव के खिलाफ अपनी पुत्री के साथ छेड़खानी व मारपीट करने समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। तफ्तीश के दौरान दुष्कर्म के आरोप की भी पुष्टि हुई। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त करार दिया। वहीं, छेड़खानी समेत अन्य आरोपों में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें