सुल्तानपुर। प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हमले समेत अन्य आरोपों से जुड़े करीब पांच साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने चारों आरोपियों को धमकी के आरोप में दोषमुक्त करार दिया है, जबकि हमले व गंभीर चोट पहुंचाने समेत अन्य आरोपों में तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जयसिंहपुर थाने के हालापुर निवासी दीपक सिंह ने 21 अप्रैल 2021 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक वह प्रधानी के चुनाव लड़ रहे थे। रंजिश में गांव के आरोपी संतोष सिंह, अखिलेश सिंह, राहुल निषाद व राममनि ने उन पर लाठी व असलहे की बट से हमला कर दिया था।