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पूर्व विधायक सोनू समेत चार आरोपियों ने गैंगेस्टर एक्ट में किया सरेंडर

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सुल्तानपुर। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपित इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत चार आरोपियों ने मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने पूर्व विधायक समेत चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
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धनपतगंज थाने के मायंग गांव निवासी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, दीपक सिंह उर्फ बब्लू सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ अंशू सिंह व दिखौरा निवासी विजय यादव के खिलाफ एसआई सीताराम यादव ने 28 अप्रैल को धनपतगंज थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
इसी मामले में पुलिस के गिरफ्तारी के बढ़ रहे दबाव के बीच मंगलवार को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके समर्थक दीपक सिंह उर्फ बब्लू सिंह, सूर्यप्रकाश सिंह उर्फ अंशू सिंह व विजय यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने पूर्व विधायक समेत चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। पूर्व विधायक के कोर्ट में सरेंडर करने के दौरान उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही।
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जिला पंचायत अध्यक्ष की अर्जी पर सुनवाई 20 को
सुल्तानपुर। एससी/एसटी एक्ट के मामले में कोर्ट से जमानत पर चल रहे इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू की जमानत निरस्त करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह की ओर से अर्जी दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए उनकी आपत्ति मांगी है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
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