सुल्तानपुर। दो लाख रुपये की रंगदारी नहीं देने पर गोली मारकर सात साल पूर्व हुई विजय सिंह की हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ की अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। सेशन जज श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने मामले में आरोपी चंद्रशेखर केसरवानी, शुभम तिवारी, संदीप जायसवाल (गपोलू) व कल्लू मिर्चावाला को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली के विशुनदासपुर के रहने वाले वादी अर्पित सिंह ने 12 नवंबर 2019 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उनके भाई विजय सिंह घटना के दिन दावत में शामिल होने गए थे। उनके चचेरे भाई अमरेंद्र सिंह इंतजार कर रहे थे।
मुसाफिरखाना रोड गौरीगंज के निकट आरोपी चंद्रशेखर केसरवानी, शुभम तिवारी व अन्य ने साजिश रचकर विजय सिंह को गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी चंद्रशेखर केसरवानी, शुभम तिवारी, गपोलू, कल्लू मिर्चा वाला एवं एक बाल अपचारी के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया।
किशोर के अलावा अन्य चारों के खिलाफ मामले का विचारण एडीजे चतुर्थ की अदालत में चला। बृहस्पतिवार को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय किया है।