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Sultanpur News: पूर्व विधायक ने केस से डिस्चार्ज करने के लिए दी अर्जी

Sat, 30 Nov 2024 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। विधानसभा चुनाव के दौरान मतपत्र गायब होने के मामले में आरोपी चांदा के पूर्व बसपा विधायक सफदर रजा ने केस से डिस्चार्ज (उन्मोचित) करने के लिए शुक्रवार को कोर्ट में अर्जी दी है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अर्जी पर अभियोजन पक्ष से आपत्ति मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
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वर्ष 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में तीन अक्तूबर 1996 को मतदान के समय सदर विधानसभा के देहली मुबारकपुर मतदेय स्थल से कई मतपत्र गायब हो गए थे। इसकी शिकायत चांदा के पूर्व बसपा विधायक सफदर रजा व कई अन्य सपाइयों ने जिला प्रशासन से की थी। मामले में तत्कालीन उप जिला निर्वाचन अधिकारी विमल चंद्र श्रीवास्तव ने छह अक्तूबर 1996 को पूर्व विधायक सफदर रजा, तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष कमरुज्जमा फौजी, देहली मुबारकपुर की ग्राम प्रधान के पति व 10-12 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। शुक्रवार को पूर्व विधायक सफदर रजा ने केस से डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इस पर कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक से आपत्ति मांगी है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
पूर्व विधायक के पक्ष में दी गवाही
सुल्तानपुर। लेखपाल को पैमाइश से मना करते हुए धमकाने के मामले में बसपा के पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में शुक्रवार को धम्मौर थाने के भाईं गांव निवासी रामसरन राय ने गवाही दी। उन्होंने पूर्व विधायक को बेगुनाह बताया है। मामले में सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। 19 सितंबर 2014 को लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक के खिलाफ धम्मौर थाने में केस दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि पूर्व विधायक ने पैमाइश से मना करते हुए धमकाया था।
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