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गवाही के लिए पूर्व जिला पंचायत सदस्य तलब

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सुल्तानपुर। धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर हुई मारपीट के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पीके जयंत ने बुधवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य को गवाही के लिए तलब करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने मामले में आरोपित इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू समेत चार आरोपियों की हाजिरी माफी अर्जी मंजूर कर अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है। मामला कूरेभार थाने से जुड़ा है।
जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, उनके पति शिवकुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ पांच फरवरी 2016 को सपा प्रत्याशी नीलम कोरी का ब्लॉक प्रमुख के लिए पर्चा दाखिल कराने के लिए धनपतगंज गए थे। आरोप है कि उन पर ब्लॉक गेट के पास इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह, उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू ने अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया था।
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हमले में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य लोगों को चोटें आई थीं और उनके वाहन को तोड़ डाला गया था। मामले में पूर्व विधायक समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष के तीसरे गवाह के रूप में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला देवी यादव की गवाही 19 फरवरी 2020 को दर्ज की गई थी लेकिन जिरह पूरी नहीं हो पाई थी।
बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पीके जयंत ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला देवी यादव को गवाही देने के लिए तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत कर दी है।
इसी के साथ कोर्ट ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू, समर्थक अतुल सिंह व राममूर्ति सिंह उर्फ बब्लू की ओर से दी गई हाजिरी माफी की अर्जी मंजूर कर ली है।
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