सुल्तानपुर। बीमा कंपनी के सीनियर मैनेजर स्वप्निल शर्मा ने मां-बेटे व बहन के खिलाफ धोखाधड़ी व ठगी करने के आरोप में कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
आरोप है कि राहुल निवासी सैफुल्लागंज, गोसाईगंज के पिता यशवंत की मृत्यु 25 फरवरी 2019 हो गई थी। इस दुर्घटना के संबंध में कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मृतक की पत्नी सरोज कुमारी व उनके पुत्र ने मोटर क्लेम कोर्ट, सुल्तानपुर में प्रतिकर याचिका दायर किया था। याचिका के आधार पर, आठ जुलाई 2023 को विशेष लोक अदालत में बीमा कंपनी को 50 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया गया था।
सड़क दुर्घटना में चालक बताए गए राधेश्याम पांडेय ने बाद में कंपनी को एक पत्र भेजकर घटना में स्वयं व वाहन की संलिप्तता से इन्कार कर दिया। इस खुलासे के बाद गत 21 अगस्त को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सुल्तानपुर ने अपना पूर्व का आदेश निरस्त कर दिया। अधिकरण ने बीमा कंपनी से जमा की गई 37.50 लाख रुपये की धनराशि ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया।
राहुल चौधरी को चेक से दिए गए 12.50 लाख रुपये 30 दिनों में न्यायाधिकरण में जमा करने का भी आदेश दिया गया। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि राहुल, उनकी मां सरोज देवी व बहन प्रज्ञा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।