सुल्तानपुर। बैंक से ऋण लेने के बाद भी जमीन को बंधक होने का तथ्य छिपाकर 70 लाख रुपये में बेचने का सौदा तय करने और एग्रीमेंट करने के मामले में सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
मेजरगंज, रूद्र नगर निवासी आशुतोष झा ने शहर के चोपड़ा गली निवासी सुधा पांडेय व उनके पुत्र शशांक पांडेय के खिलाफ अर्जी दी थी। उनके आरोप के मुताबिक लंभुआ स्थित बेलासदा गांव की एक जमीन को 70 लाख रुपये में बेचने का सौदा सुधा पांडेय व उनके पुत्र सहित अन्य ने तय किया गया था। एडवांस में रकम लेकर आरोपियों ने एग्रीमेंट किया था।
आरोप के मुताबिक जुलाई 2025 में उसी जमीन की नीलामी की सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई तो उन्हें जमीन पर 50 लाख रुपये का ऋण होने की जानकारी मिली। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सोमवार को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है।