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गैंगरेप के आरोपियों को क्लीनचिट देने वाली पुलिस की फाइनल रिपोर्ट रद

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सुल्तानपुर। बुआ के साथ खेत गई किशोरी के साथ गैंगरेप करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/एडीजे राहुल प्रकाश ने आरोपियों को क्लीनचिट देने वाली पुलिस की फाइनल रिपोर्ट रद कर दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तलब कर समन जारी करने का आदेश दिया है।
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अदालत ने मामले को स्पेशल सत्र परीक्षण के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। गैंगरेप की विवेचना करने वाले दरोगा के खिलाफ कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते कार्रवाई करने का निर्देश एसपी अमेठी को दिया है और नियत तिथि तक रिपोर्ट तलब की है। मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने से जुड़ा है।
संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 22 जुलाई 2018 को शाम के समय अपनी बुआ के साथ खेत गई थी। वहां पर गांव के ही आरोपियों शिव शंकर व विजयी ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया था। पीड़िता की गुहार पर बचाव के लिए दौड़ी उसकी बुआ को आरोपियों ने फावड़े से मारकर चोटें पहुंचाई थी।
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गैंगरेप की शिकार किशोरी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि पुलिस ने बताया कि पुलिस ने गैंगरेप जैसे गंभीर अपराध में केस नहीं दर्ज किया था। न्याय के लिए पीड़िता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों शिव शंकर व विजयी के खिलाफ गैंगरेप व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इसे पीड़िता ने कोर्ट में चुनौती दी थी। स्पेशल पॉक्सो एक्ट/एडीजे राहुल प्रकाश ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट रद कर दोनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने मामले को स्पेशल सत्र परीक्षण के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। गैंगरेप केस की त्रुटिपूर्ण विवेचना करने वाले दरोगा पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश एसपी अमेठी को दिया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की तिथि नियत करते हुए एसपी से रिपोर्ट तलब की है।
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