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सामान्य क्षेत्रों में शासन के निर्देश पर दी जा रही छूट

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सुल्तानपुर। लॉकडाउन के दौरान जिले के दो कंटेनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं मिलेगी। अन्य क्षेत्रों में शासन के निर्देश पर फेजवार अनुमति प्राप्त गतिविधियों की छूट दी जाएगी। दूसरे चरण के लॉकडाउन में प्रशासन ने तीन कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव व शहर का खैराबाद मोहल्ले के एक किमी परिधि को सील कर दिया है।
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दोनों क्षेत्रों को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इन क्षेत्रों में पुलिस तैनात करते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। दुकानों, प्रतिष्ठानों को बंद कराते हुए लोगों को सामानों की आपूर्ति प्रशासन ने शुरू करा दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की रियायत संभव नहीं है। प्रशासन के मुताबिक जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मरीज नहीं पाए गए हैं उन जगहों पर फेजवार छूट दी जा सकेगी।
जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने कहा कि सामान्य क्षेत्रों में शासन से अनुमति प्राप्त गतिविधियों की छूट दी जा रही है। इस बीच लॉकडाउन के नियमों छूट वाले क्षेत्रों में भी कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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