सुल्तानपुर। हर्ष फायरिंग के मामले में आरोपी आबकारी विभाग के सिपाही सुरेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में बहस हुई। इस मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अपने तर्कों के साथ हाईकोर्ट की विधि व्यवस्थाओं को पेश किया। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मोतिगरपुर थाने के उप निरीक्षक श्रीराम मिश्र ने गत 16 फरवरी की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उन्हें स्थानीय थाने के कर्माजीतपुर गांव में हर्ष फायरिंग की जानकारी मिली। वह घटनास्थल पहुंचे तो पता चला कि अंकुर शुक्ल के यहां हो रहे तिलकोत्सव कार्यक्रम के दौरान सुरेंद्र यादव की लाइसेंसी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग करने से चांदा के मल्हीपुर निवासी विनीत मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले के बाघराय थाने के उमरपुर गांव निवासी आरोपी आबकारी सिपाही सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। (संवाद)