सुल्तानपुर। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की वजह से राहगीर की मौत के मामले में एसीजेएम अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को 36 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने बाराबंकी जिला निवासी आरोपी वाहन चालक भगौती प्रसाद को दोषी करार देते हुए एक सप्ताह के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के रहने वाले वादी मुकदमा गिन्नी लाल ने 23 अगस्त 1990 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक बाराबंकी जिले के फैजुल्लागंज के रहने वाले आरोपी भगौती प्रसाद ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए उनके पिता को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस मामले का विचारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत में पूरा हुआ। (संवाद)