सुल्तानपुर। युवती से दुष्कर्म व हत्या के मामले में जेल भेजे गए आरोपी गोलू का डीएनए सैंपल संरक्षित करने के लिए नए विवेचक विवेक कुमार राय की तरफ से दी गई अर्जी पर बुधवार को सीजेएम नवनीत की अदालत का फैसला सामने आया। अदालत ने विवेचक की अर्जी पर डीएनए जांच के लिए सैंपल लेने व अन्य उचित कार्रवाई की इजाजत दे दी है। अदालत ने जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी का नियमानुसार डीएनए सैंपल लेने के लिए विवेचक को आदेश दिया है।
जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पिछली 15 अप्रैल को अंबेडकर नगर जिले निवासी युवती का शव बरामद हुआ था। मृतका के भाई ने अपनी बहन का संपर्क आरोपी गोलू से होना बताते हुए एक दिन पूर्व ही घर से निकलने की बात कही थी। वादी की तहरीर पर जयसिंहपुर कोतवाली के एक गांव के रहने वाले आरोपी गोलू के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। मृतका के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर पर काफी चोट के निशान मिले और दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई। इस मामले में पुलिस ने गत 24 अप्रैल को आरोपी गोलू पर हत्या के अलावा दुष्कर्म की धारा लगाते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की।