सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से 23 दिन पहले चोरी के मामले में सजा पा चुके दोषी आशीष बंसल की अपील पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा पर रोक लगा दी है। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने दोषी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए मामले में सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि तय की है।
ओमनगर की रहने वाली शिक्षिका मंजू तिवारी ने 20 दिसंबर 2024 की घटना बताते हुए कोतवाली में केस दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, चोर ने दिनदहाड़े घर का दरवाजा तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया था। पुलिस ने ईदगाह-राहुल चौराहा निवासी आशीष बंसल का नाम प्रकाश में लाते हुए उसे जेल भेजा था।
इस मामले में 26 मई को सीजेएम नवनीत सिंह ने आशीष बंसल को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अदालत ने सीजेएम के फैसले के प्रभाव पर रोक लगाते हुए अपीलकर्ता को 50 हजार रुपये की जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।